बेटी से रेप मामले में पिता को उम्रकैद:मुंगेर में 4 साल पहले मां ने किया था FIR, दोनों बेटियों को ले जाता था होटल

बेटी से रेप मामले में पिता को उम्रकैद:मुंगेर में 4 साल पहले मां ने किया था FIR, दोनों बेटियों को ले जाता था होटल

मुंगेर न्याय मंडल की विशेष अदालत ने सोमवार को बेटी से रेप मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बताया जाता है कि दोषी व्यक्ति पहले सीआरपीएफ का जवान रह चुका है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का भी हिस्सा रह चुका है। यह मामला वर्ष 2022 में जमालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण किया। इस मामले की सुनवाई मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत में चल रही थी। 11 गवाहों ने आरोपों का किया समर्थन विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि जमालपुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने अदालत में आरोपों का समर्थन किया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद 24 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इसके बाद सोमवार 9 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई है।
बेटियों को लेकर जाता था होटल दरअसल, 4 साल पहले होटल में बेटी से रेप करते CRPF के रिटायर्ड जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी मां की शिकायत पर हुई थी। पिता जब बेटी को लेकर होटल जा रहा था, तभी मां आसपास के लोगों के साथ होटल पहुंच गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। होटल का कमरा खुलवाया गया तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। फिर रिश्तेदारों ने पिता की जमकर पिटाई की। मामला जमालपुर थाने के होटल सम्राट का है। पिता की उम्र 40 साल है। वह दो साल से अपनी दो नाबालिग बेटियों से रेप कर रहा था। एक साल पहले बेटियों ने इसकी शिकायत मां से की थी, लेकिन बदनामी के डर से मां चुपी रही। इससे पिता की हिम्मत बढ़ती गई। वह बेटियों को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा। मां की शिकायत पर FIR दर्ज कर पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराया। इसके बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू हुई। मां को साल भर पहले हुई जानकारी, बदनामी के डर से छुपाया पीड़ित नाबालिग बहनों की उम्र 17 और 15 साल है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऐसा बीते 2 सालों से चल रहा था। वह कभी किसी तो कभी किसी बहन को साथ लेकर होटल जाता था। फिर उनके साथ रेप करता था। लड़कियों ने करीब साल भर पहले अपनी मां को इसकी जानकारी दी, लेकिन मां ने लोक-लाज के डर से चुप रहने को कहा। इससे पिता की हिम्मत बढ़ती गई। पड़ोस में बात फैली, शुरू हुई रेकी हालांकि बात धीरे-धीरे परिजनों और आस-पड़ोस से होते-होते फैलने लगी। अब जब वो अपनी बेटी को लेकर कहीं जाने के लिए निकलता तो जानने वाले उसकी रेकी भी करते थे। दो दिन पहले भी वो छोटी बेटी को घर से ऑटो में बैठाकर एक होटल में ले गया था। मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी थी। फिर दोनों देर रात वापस आ गए। अगली रात जब पिता बड़ी बेटी को लेकर निकला तो मां ने आस-पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दी। पता चला कि बेटी को लेकर शहर के बड़े होटल ‘होटल सम्राट’ में गया है। पिता की रिश्तेदारों ने की पिटाई इसके बाद मोहल्ले के लोगों और कई रिश्तेदारों के साथ वो होटल पहुंची। होटल मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ ठहरे हुए हैं। फिर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के सहयोग से जबरन दरवाजा खोला गया। इस दौरान दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। गुस्साए रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने पिता की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी। फिर पुलिस उसे अपने साथ लेकर जमालपुर थाना आ गई। कोर्ट लाने में पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में भी उसकी जमकर पिटाई की है। इस दौरान कैमरा भी बंद कर दिया गया था। उसके साथ थाने में ज्यादती हुई है। मुंगेर न्याय मंडल की विशेष अदालत ने सोमवार को बेटी से रेप मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बताया जाता है कि दोषी व्यक्ति पहले सीआरपीएफ का जवान रह चुका है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का भी हिस्सा रह चुका है। यह मामला वर्ष 2022 में जमालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण किया। इस मामले की सुनवाई मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत में चल रही थी। 11 गवाहों ने आरोपों का किया समर्थन विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि जमालपुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने अदालत में आरोपों का समर्थन किया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद 24 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इसके बाद सोमवार 9 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई है।
बेटियों को लेकर जाता था होटल दरअसल, 4 साल पहले होटल में बेटी से रेप करते CRPF के रिटायर्ड जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी मां की शिकायत पर हुई थी। पिता जब बेटी को लेकर होटल जा रहा था, तभी मां आसपास के लोगों के साथ होटल पहुंच गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। होटल का कमरा खुलवाया गया तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। फिर रिश्तेदारों ने पिता की जमकर पिटाई की। मामला जमालपुर थाने के होटल सम्राट का है। पिता की उम्र 40 साल है। वह दो साल से अपनी दो नाबालिग बेटियों से रेप कर रहा था। एक साल पहले बेटियों ने इसकी शिकायत मां से की थी, लेकिन बदनामी के डर से मां चुपी रही। इससे पिता की हिम्मत बढ़ती गई। वह बेटियों को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा। मां की शिकायत पर FIR दर्ज कर पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराया। इसके बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू हुई। मां को साल भर पहले हुई जानकारी, बदनामी के डर से छुपाया पीड़ित नाबालिग बहनों की उम्र 17 और 15 साल है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऐसा बीते 2 सालों से चल रहा था। वह कभी किसी तो कभी किसी बहन को साथ लेकर होटल जाता था। फिर उनके साथ रेप करता था। लड़कियों ने करीब साल भर पहले अपनी मां को इसकी जानकारी दी, लेकिन मां ने लोक-लाज के डर से चुप रहने को कहा। इससे पिता की हिम्मत बढ़ती गई। पड़ोस में बात फैली, शुरू हुई रेकी हालांकि बात धीरे-धीरे परिजनों और आस-पड़ोस से होते-होते फैलने लगी। अब जब वो अपनी बेटी को लेकर कहीं जाने के लिए निकलता तो जानने वाले उसकी रेकी भी करते थे। दो दिन पहले भी वो छोटी बेटी को घर से ऑटो में बैठाकर एक होटल में ले गया था। मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी थी। फिर दोनों देर रात वापस आ गए। अगली रात जब पिता बड़ी बेटी को लेकर निकला तो मां ने आस-पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दी। पता चला कि बेटी को लेकर शहर के बड़े होटल ‘होटल सम्राट’ में गया है। पिता की रिश्तेदारों ने की पिटाई इसके बाद मोहल्ले के लोगों और कई रिश्तेदारों के साथ वो होटल पहुंची। होटल मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ ठहरे हुए हैं। फिर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के सहयोग से जबरन दरवाजा खोला गया। इस दौरान दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। गुस्साए रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने पिता की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी। फिर पुलिस उसे अपने साथ लेकर जमालपुर थाना आ गई। कोर्ट लाने में पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में भी उसकी जमकर पिटाई की है। इस दौरान कैमरा भी बंद कर दिया गया था। उसके साथ थाने में ज्यादती हुई है।  

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