खनिज विभाग सख्त: 31 मार्च तक ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं किया तो रवन्ना होंगे बंद

खनिज विभाग सख्त: 31 मार्च तक ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं किया तो रवन्ना होंगे बंद

राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टा धारकों (लीज होल्डर्स) और विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है। यदि आगामी 31 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर खदानों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और डेटा अपडेट नहीं किए गए, तो संबंधित खनन पट्टों के ‘रवन्ना’ (खनिज निर्गमन पास) जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी महेश माथुर ने प्रदेश के सभी खनिज अभियंताओं और सहायक खनिज अभियंताओं को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।

अफसरों की लापरवाही, सिस्टम नहीं कर पा रहा काम

पता चला है कि प्रमुख शासन सचिव के निर्देशों और मई 2025 से लगातार भेजे जा रहे रिमाइंडर के बावजूद, विभागीय कार्यालयों की ओर से लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर का डेटा अपडेट नहीं किया गया है। अधिकारियों की इस लेटलतीफी का खमियाजा पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है। डेटा के अभाव में ऑनलाइन सिस्टम में डेडरेंट की डिमांड और उस पर लगने वाले ब्याज की ऑटोमैटिक गणना सही तरीके से नहीं हो पा रही है।

पोर्टल से गायब है पट्टेदारों की अहम जानकारी

हालात यह हैं कि कई खनन पट्टों से संबंधित पैन कार्ड, रॉयल्टी शेड्यूल, माइनिंग प्लान, लीज की अवधि और पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) जैसी बेहद जरूरी सूचनाएं भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं। इस वजह से विभाग की ओर से लागू किए जा रहे नए मॉड्यूल्स के क्रियान्वयन में भारी परेशानी आ रही है और सिस्टम का प्रभावी उपयोग ठप हो गया है।

प्रमुख शासन सचिव कर रहे मॉनिटरिंग, 31 मार्च आखिरी मौका

इस लापरवाही को देखते हुए अब लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर अपडेट कार्य का सीधा रिव्यू प्रमुख शासन सचिव की ओर से किया जा रहा है। आगामी बैठकों में इसकी कार्यालयवार प्रगति जांची जाएगी। निदेशालय ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक हर हाल में ईसी, माइनिंग प्लान, और सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) की आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए। विभाग ने ब्लैंक डेटा (खाली जानकारी) वाले पट्टों की रिपोर्ट भी संलग्न कर अधिकारियों को भेजी है, ताकि वे पट्टेदारों को पाबंद कर सकें। आदेश में साफ कहा गया है कि यदि तय समयावधि तक लीज प्रोफाइल का आवश्यक डेटा ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है, तो ऐसे खनन पट्टों के रवन्ना किसी भी सूरत में जारी नहीं हो पाएंगे।

कर रहे हैं कार्रवाई

निदेशालय से जो आदेश मिले हैं उनकी पालना के लिए सभी को निर्देश दिए हैं। जिन लीजधारकों के दस्तावेज ऑनलाइन नहीं हैं उन्हें भी अपडेट किया जा रहा है।

महेश शर्मा, खनिज अभियंता भीलवाड़ा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *