स्कूल-धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी:कटिहार नगर निगम ने बैठक में जारी किया आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं बेच सकते

स्कूल-धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी:कटिहार नगर निगम ने बैठक में जारी किया आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं बेच सकते

कटिहार नगर निगम ने स्कूल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास मांस-मछली की दुकानों के संचालन पर रोक लगा दी है। निगम कार्यालय में आयोजित एक बैठक में दुकानदारों को बिहार सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के आसपास मांस-मछली की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी। खुले में मांस-मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। दुकानों का संचालन इस प्रकार करना होगा कि मांस-मछली आम लोगों की सीधी नजर में न आएं। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ-सफाई, टाइल्स का उपयोग, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उचित वेंटिलेशन और ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी। सभी दुकानों के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य किया गया है। बैठक में मौजूद दुकानदारों ने बिहार सरकार की गाइडलाइन का पालन करने और अपनी दुकानों का संचालन नियमों के अनुसार करने का आश्वासन दिया। नगर निगम अधिकारियों ने उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। निगम का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, जिसके लिए निगम प्रतिबद्ध है। कटिहार नगर निगम ने स्कूल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास मांस-मछली की दुकानों के संचालन पर रोक लगा दी है। निगम कार्यालय में आयोजित एक बैठक में दुकानदारों को बिहार सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के आसपास मांस-मछली की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी। खुले में मांस-मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। दुकानों का संचालन इस प्रकार करना होगा कि मांस-मछली आम लोगों की सीधी नजर में न आएं। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ-सफाई, टाइल्स का उपयोग, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उचित वेंटिलेशन और ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी। सभी दुकानों के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य किया गया है। बैठक में मौजूद दुकानदारों ने बिहार सरकार की गाइडलाइन का पालन करने और अपनी दुकानों का संचालन नियमों के अनुसार करने का आश्वासन दिया। नगर निगम अधिकारियों ने उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। निगम का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, जिसके लिए निगम प्रतिबद्ध है।  

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