बरेली में एक युवती ने प्री-वेडिंग शूट के बहाने दुष्कर्म, फिर मुकदमे से बचने के लिए आर्य समाज मंदिर में शादी कराने और उसके बाद दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से थाना सुभाषनगर में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 3 मार्च 2025 को बदायूं रोड, सुभाषनगर निवासी युवक से तय हुई थी। शादी से पहले आरोपी युवक उसे प्री-वेडिंग शूट के बहाने उत्तराखंड ले गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। 14 फरवरी 2025 को आरोपी के पिता की मौत के बाद युवक ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना कैंट में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए शादी को राजी हुआ और 1 अप्रैल 2025 को सुभाषनगर स्थित आर्य समाज मंदिर में उससे विवाह कर लिया। युवती का कहना है कि यह शादी सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए की गई थी। शादी के बाद भी उसे पत्नी का सम्मान नहीं मिला। पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान एक महिला का फोन आया, जिसने गाली-गलौज करते हुए कहा कि युवक ने केवल केस से बचने के लिए शादी की है और उसे घर छोड़ने को कहा। महिला ने यह धमकी भी दी कि अगर वह घर नहीं छोड़ेगी तो उसे जहर देकर मार दिया जाएगा। आरोप है कि 20 अक्टूबर 2025 को सास, जेठ, जेठानी, ननद और ननदोई ने उससे 25 लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया। पीड़िता के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 को ससुरालियों ने उसे केवल एक जोड़ी कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक दहेज नहीं लाएगी, तब तक वापस न आए। एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सुभाषनगर में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।


