वाहनों का मैनुअल फिटनेस प्रयागराज में ही:हाईकार्ट ने कहा- आरटीओ में कराएं, एक जनवरी से बंद है रिन्युवल

वाहनों का मैनुअल फिटनेस प्रयागराज में ही:हाईकार्ट ने कहा- आरटीओ में कराएं, एक जनवरी से बंद है रिन्युवल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युवल प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल तरीके से कराने की अनुमति दी है।
इसके लिए उन्हें दूसरे जिले (मिर्जापुर) में जाने की बाध्यता नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन मालिक इस आदेश की वेबसाइट कॉपी दिखाकर अपना काम करा सकते हैं। ​यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने गुलाब सिंह व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामला केंद्रीय मोटर वाहन नियम के उस संशोधन से जुड़ा है, जिसके तहत व्यावसायिक और भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही कराने का नियम बनाया गया है।
इसी क्रम में केंद्र सरकार के अवर सचिव ने पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में मैनुअल फिटनेस सिस्टम को गत एक जनवरी से बंद कर दिया था। ट्रांसपोर्टर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन व अधिवक्ता उदयन नंदन ने कोर्ट को बताया कि नए नियम के तहत प्रयागराज के कॉमर्शियल वाहनों को रिन्युवल के लिए मिर्जापुर जाना निर्धारित किया गया है और प्रयागराज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए मिर्जापुर में बने नए ऑटोमेटेड सेंटर जाने को मजबूर किया जा रहा है।
वकीलों ने दलील दी कि गाड़ियां अपने तय परमिट रूट पर ही चल सकती हैं। फिटनेस के लिए उन्हें परमिट वाले रूट से बाहर भेजना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 का उल्लंघन है। ऐसे में ये वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परमिट रूट से इतर जाएंगे तो उनका चालान हो जाएगा।
राज्य व केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस समस्या को लेकर पत्राचार किया गया है। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों के पास फिलहाल इस भौगोलिक समस्या का कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय करते हुए तब तक के लिए प्रयागराज से ही मैनुअल फिटनेस कराने की अनुमति दे दी।

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