मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी को तीन साल कैद और 6500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मो. शुएब की अदालत ने सुनाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कमलेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार शाम को बताया कि अदालत ने अभियुक्त हलखोरी ठाकुर को दोषी करार दिया। वाद विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह सजा सुनाई गई। 2020 में हुई थी दुर्घटना यह घटना 23 नवंबर 2020 को मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित उतरा चौक के पास हुई थी। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खेल रही चार वर्षीय सीमा कुमारी को टक्कर मार दी थी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक किशोरी के पिता देवेंद्र राम के आवेदन पर साहरघाट थाना में कांड संख्या 136/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी, जिस पर अब फैसला आया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी को तीन साल कैद और 6500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मो. शुएब की अदालत ने सुनाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कमलेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार शाम को बताया कि अदालत ने अभियुक्त हलखोरी ठाकुर को दोषी करार दिया। वाद विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह सजा सुनाई गई। 2020 में हुई थी दुर्घटना यह घटना 23 नवंबर 2020 को मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित उतरा चौक के पास हुई थी। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खेल रही चार वर्षीय सीमा कुमारी को टक्कर मार दी थी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक किशोरी के पिता देवेंद्र राम के आवेदन पर साहरघाट थाना में कांड संख्या 136/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी, जिस पर अब फैसला आया है।


