शराब तस्करी में दोषी को 5 साल की सजा:सुपौल में कोटे ने लगाया 1 लाख रुपये जुर्माना, 6 माह बाद आया फैसला

शराब तस्करी में दोषी को 5 साल की सजा:सुपौल में कोटे ने लगाया 1 लाख रुपये जुर्माना, 6 माह बाद आया फैसला

सुपौल में अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को शराब तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई। किशनपुर थाना कांड संख्या 68/2025, उत्पाद सत्रवाद संख्या 338/2025 में अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2022) की धारा 30(ए) के तहत दोषसिद्धि दर्ज की। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह की अधिक जेल अदालत ने कमलदहा वार्ड संख्या 08 निवासी 23 वर्षीय विट्टू कुमार, पिता स्वर्गीय सुरेश मंडल को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उसे शराब कारोबार में संलिप्त पाया गया था। सुपौल पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के बावजूद अभियुक्त की ओर से शराब तस्करी गंभीर अपराध है, जो सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत, सुपौल ने प्रभावी पैरवी की। वहीं, अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके सहयोग से यह मामला न्यायिक परिणाम तक पहुंच सका। सुपौल में अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को शराब तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई। किशनपुर थाना कांड संख्या 68/2025, उत्पाद सत्रवाद संख्या 338/2025 में अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2022) की धारा 30(ए) के तहत दोषसिद्धि दर्ज की। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह की अधिक जेल अदालत ने कमलदहा वार्ड संख्या 08 निवासी 23 वर्षीय विट्टू कुमार, पिता स्वर्गीय सुरेश मंडल को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उसे शराब कारोबार में संलिप्त पाया गया था। सुपौल पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के बावजूद अभियुक्त की ओर से शराब तस्करी गंभीर अपराध है, जो सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत, सुपौल ने प्रभावी पैरवी की। वहीं, अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके सहयोग से यह मामला न्यायिक परिणाम तक पहुंच सका।  

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