कुशीनगर जिला प्रशासन ने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत, 4 मार्च को जनपद की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही, अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस का अभियान भी तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 4 मार्च 2026 को प्रातः 5:30 बजे तक जनपद की सभी देशी व विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की थोक व फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में, अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कसया पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कसया थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी की। रविवार को ग्रामसभा मैनपुर के टोला खड़ही और धोबहा में दबिश देकर लगभग 7 क्विंटल लहन (कच्ची शराब बनाने का मिश्रण) नष्ट किया गया और 5 अवैध भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले, शनिवार को भैंसहा गांव में भी अभियान चलाकर 700 लीटर से अधिक लहन नष्ट किया गया था और 5 अवैध भट्ठियां तोड़ी गई थीं। छापेमारी के दौरान कई तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीओ कुंदन सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे कच्ची शराब के सेवन से बचें और सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाएं।


