पटना- बुजुर्ग प्रेमिका की हत्या करने वाले को उम्रकैद:युवक से था संबंध, पति को पत्नी ने मारा; फिर प्रेमी ने महिला का ही गला रेत दिया

पटना- बुजुर्ग प्रेमिका की हत्या करने वाले को उम्रकैद:युवक से था संबंध, पति को पत्नी ने मारा; फिर प्रेमी ने महिला का ही गला रेत दिया

पटना में 16 अक्टूबर 2024 को बुजुर्ग दंपती के शव बरामद किए गए थे। घटना पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत नेहरू नगर रोड नंबर 2 के मकान संख्या 62 के फ्लैट में हुई थी। इस मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आज ही हियरिंग में सजा सुनाई है। पुलिस को पहले लगा कि आपसी विवाद में दोनों की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए। तत्कालीन पटना SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि बुजुर्ग महिला और आरोपी अमित कुमार उर्फ टिंकू के बीच अवैध संबंध था। अ वैध संबंध के दौरान पति ने देख लिया। इसको छिपाने के लिए महिला ने आरोपी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इन दोनों ने पहले मुंह पर तकिया रखा। फिर महिला ने अपने पति के सीने में चाकू मार दिया। जिसमें पति की मौत हो गई। महिला इसके बाद किचन में चाकू साफ कर रही थी। इसी बीच उसके प्रेमी को लगा कि हत्या के मामले में यह भी फंस जाएगा। इसके बाद उसी चाकू से उसने महिला का गला काट दिया जिसमें उसकी भी मौत हो गई। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा अब इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट ने आरोपी अमित कुमार उर्फ टिंकू के खिलाफ 17 मई को आरोप तय किया था। आज इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत:इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तत्कालीन SDPO लॉ एंड ऑर्डर 2 दिनेश पांडेय के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। पुलिस ने मृतका की गोतनी पुष्पा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। बेटे और बहु घटना की जानकारी मिलने के बाद हैरान थे। पुलिस ने घटनास्थल से फूट प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट चोरी गहने कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किए थे। पटना में 16 अक्टूबर 2024 को बुजुर्ग दंपती के शव बरामद किए गए थे। घटना पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत नेहरू नगर रोड नंबर 2 के मकान संख्या 62 के फ्लैट में हुई थी। इस मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आज ही हियरिंग में सजा सुनाई है। पुलिस को पहले लगा कि आपसी विवाद में दोनों की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए। तत्कालीन पटना SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि बुजुर्ग महिला और आरोपी अमित कुमार उर्फ टिंकू के बीच अवैध संबंध था। अ वैध संबंध के दौरान पति ने देख लिया। इसको छिपाने के लिए महिला ने आरोपी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इन दोनों ने पहले मुंह पर तकिया रखा। फिर महिला ने अपने पति के सीने में चाकू मार दिया। जिसमें पति की मौत हो गई। महिला इसके बाद किचन में चाकू साफ कर रही थी। इसी बीच उसके प्रेमी को लगा कि हत्या के मामले में यह भी फंस जाएगा। इसके बाद उसी चाकू से उसने महिला का गला काट दिया जिसमें उसकी भी मौत हो गई। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा अब इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट ने आरोपी अमित कुमार उर्फ टिंकू के खिलाफ 17 मई को आरोप तय किया था। आज इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत:इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तत्कालीन SDPO लॉ एंड ऑर्डर 2 दिनेश पांडेय के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। पुलिस ने मृतका की गोतनी पुष्पा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। बेटे और बहु घटना की जानकारी मिलने के बाद हैरान थे। पुलिस ने घटनास्थल से फूट प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट चोरी गहने कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किए थे।  

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