मासूम के साथ दरिंदगी; आरोपी को उम्रकैद:इंदौर में शादी समारोह से अगवा कर किया था रेप; 17 लोगों की गवाही रही अहम

मासूम के साथ दरिंदगी; आरोपी को उम्रकैद:इंदौर में शादी समारोह से अगवा कर किया था रेप; 17 लोगों की गवाही रही अहम

स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो अधिनियम) इंदौर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो साल पहले एक 9 वर्षीय बालिका को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोविन्द उर्फ गोलू (30 वर्ष) निवासी इंदौर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस में 17 लोगों की गवाही अहम रही। कोर्ट ने आरोपी गोविंद को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 366 भादंवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 342 भादंवि में 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13,500 रु. के अर्थदंड से भी दंडित किया। शासन की ओर से प्रीति अग्रवाल ने (विशेष लोक अभियोजक) ने पैरवी की। जघन्य और चिह्नित अपराध की श्रेणी में था मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में शामिल किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रतिमाह समीक्षा करते हुए मामले के प्रत्येक पहलू को विस्तार से कोर्ट के समक्ष रखा गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 17 साक्षियों के बयान कराए। कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को यह कठोर सजा सुनाई। पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए 3 लाख रुपए की राशि देने की अनुशंसा भी की है। यह था मामला 25 अप्रैल 2024 को पीड़ित बच्ची मां, पिता और अन्य परिजनों के साथ नई बस्ती के एक गार्डन में एक शादी समारोह में गई थी। रात करीब 10 बजे वह अचानक लापता हो गई। खोजबीन के दौरान एक बच्ची ने बताया कि आरोपी गोलू बालिका को अपने घर की ओर ले गया है। परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खुलते ही आरोपी धक्का देकर भाग गया। कमरे के अंदर पीड़िता बेसुध अवस्था में बिस्तर पर पड़ी मिली, उसके चेहरे और मुंह से खून निकल रहा था। होश में आने पर पीड़िता ने बताया कि गोलू उसे जबरदस्ती बाइक से अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद थाना तेजाजी नगर में आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना की गई। मेडिकल परीक्षण, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चालान कोर्ट में पेश किया गया। 13 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी गोलू को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।

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