पाली में एक नाबालिग को भगाकर ले जाकर उसके साथ रेप करने के मामले में पाली के पोस्को कोर्ट संख्या तीन के जज निहालचंद ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त प्रतापराम (24) को नाबालिग को भगाने और रेप करने का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनगिरा ने बताया कि पाली जिले के नाना थाने में 30 सितम्बर 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि 27 सितम्बर 2024 को उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान अरोपी प्रतापराम घर पर और उसे बोला कि तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हो गया। रुपए और कपड़े साथ लेकर चलो। इस पर पीड़िता संदूक में रखे 20 हजार और करीब एक किलो चांदी का कंदौरा और कपड़े लेकर आरोपी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। शिवगंज में कंदौरा किसी को दे दिया
रास्ते में आरोपी ने बाइक शिवगंज में रोकी और किसी के पास चांदी का कंदौरान गिरवी रख दिया और रुपए ले लिए। उसके बाद बोला कि तुम्हारी मां को इलाज के लिए पालनपुर ले गए। ऐसे में आरोपी उसे पालनपुर ले गया। सिरोही में किया रेप, पूना ले गया
रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने नाबालिग से सिरोही के पास जबरदस्ती रेप किया। फिर बस में अपने साथ बिठाकर पूना ले गया। तीन महीने में किया कई बार रेप, मकान पर लगाता ताला
आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ पूना में करीब तीन महीने तक रखा। इस दौरान कई बार उससे रेप किया। आरोपी घर से बाहर जाता था तो बाहर से ताला लगाकर जाता था। ताकि पीड़िता भाग न सके। नश में ताला लगाना भूला तो भागी पीड़िता
रिपोर्ट में बताया कि एक दिन ज्यादा नशे में होने के कारण आरोप प्रतापराम ताला लगाना भूल गया। ऐसे में पीड़िता उसका मोबाइल लेकर घर से निकल गई। मोबाइल 2200 रुपए में बेचा और टिकट लेकर अहमदाबाद होते हुए शिवगंज पहुंची। जहां अपनी मां को कॉल कर शिवगंज बुलाया और फिर घर पहुंची। घर पर मां को सारी कहानी पीड़िता ने बताई। तब जाकर वे थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।


