बागपत कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला दो साल बाद आया है। न्यायालय ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना बालैनी थाना क्षेत्र की है। 16 फरवरी 2022 को आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़िता की मां फैक्ट्री में और पिता मजदूरी करने गए हुए थे। आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाया था। पुलिस ने मेरठ निवासी आरोपी शौकिन्दर पुत्र राजपाल को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। एडीजीसी नरेंद्र पवार ने बताया कि सभी गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


