अयोध्या के जिलाधिकारी ने सरकारी क्रय नीति का पालन न करने पर दो राइस मिलों के मंडी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई मेसर्स श्रीराम गोपाल चावल उद्योग, अमानीगंज रोड, रुदौली और मेसर्स हाजी चावल उद्योग, अमानीगंज रोड, रुदौली, अयोध्या के खिलाफ की गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी धन्नजय सिंह ने बताया कि मेसर्स श्रीराम गोपाल चावल उद्योग को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में क्रय केंद्रों से नीति के अनुसार अनुबंध, बैंक गारंटी अथवा अग्रिम लॉट की कार्यवाही समय पर पूरी न करने पर नोटिस जारी किया गया था। खरीद प्रक्रिया शुरू हुए दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मिल मालिक ने जानबूझकर किसी भी क्रय केंद्र पर बैंक गारंटी या अग्रिम लॉट जमा नहीं किया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, संबंधित मिल ने जनपद के लिए अधिकृत तीनों एफआरके आपूर्तिकर्ताओं मेसर्स पी.डी. एग्रो प्रोसेसर्स, पूर्णिमा एग्रो इंडस्ट्रीज और मेसर्स दुर्गा एंड संस एम्पायर प्रा. लि.में से किसी से भी ऑर्डर नहीं दिया। जबकि मेसर्स श्रीराम गोपाल चावल उद्योग स्वयं भी एफआरके आपूर्तिकर्ता है, इसके बावजूद जानबूझकर एफआरके प्राप्त नहीं किया गया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा डालने का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसी प्रकार, मेसर्स हाजी चावल उद्योग को भी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में क्रय केंद्रों से अनुबंध, बैंक गारंटी या अग्रिम लॉट की कार्यवाही समय पर पूरी न करने को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इस फर्म ने भी पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी खरीद शुरू होने के दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद बैंक गारंटी या अग्रिम लॉट जमा नहीं किया। साथ ही, अयोध्या में सूचीबद्ध 11 एफआरके आपूर्तिकर्ता फर्मों में से किसी से भी ऑर्डर नहीं किया गया। दोनों फर्मों द्वारा सरकारी कार्यों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अयोध्या ने मंडी समिति द्वारा जारी उनके मंडी लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।


