पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ के निर्देश पर रोहिड़ा स्थित कावेरी गंगा आरओ प्लांट को मंगलवार को सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध भूजल दोहन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण की गई। उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ ने बताया कि मैसेज कावेरी गंगा आरओ प्लांट को अवैध भूजल दोहन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। प्लांट से भूजल निकासी दोहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और आरओ प्लांट की व्यवसायिक गतिविधि का प्रमाण पत्र तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया था। हालांकि, प्लांट प्रबंधन द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा भूजल दोहन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जारी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान एक टीम मौजूद रही, जिसमें पिंडवाड़ा तहसीलदार शंकर लाल परिहार, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भूराराम, पिंडवाड़ा भूजल विभाग के सूजन देवासी और रोहिड़ा थाना अधिकारी दल शामिल थे।


