संभल न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 11,500-11,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 14 अप्रैल 2022 की है। वादी चंद्रपाल सिंह ने थाना नखासा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसी रात करीब आठ बजे गांव के कोथल और रविंद्र ने पुरानी रंजिश के चलते उनके पुत्र अनिल को गालियां दीं और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। आरोप है कि कोथल ने अनिल के पेट में चाकू भी मार दिया था। पुलिस ने दोनों भाई कोथल और रविंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान, पुलिस ने 17 अप्रैल 2022 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। सभी पक्षों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने दोनों भाइयों कोथल और रविंद्र को दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनाई।


