JDU का दावा-तेजस्वी के साथ विदेश घूमने गए हिस्ट्रीशीटर:क्या क्रिमिनल केस होने पर विदेश जाने की इजाजत नहीं है? JDU नेता का दावा झूठ या सच

JDU का दावा-तेजस्वी के साथ विदेश घूमने गए हिस्ट्रीशीटर:क्या क्रिमिनल केस होने पर विदेश जाने की इजाजत नहीं है? JDU नेता का दावा झूठ या सच

24 दिसंबर की सुबह JDU के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने बिहार DGP को लेटर लिखा। उन्होंने आशंका जताई कि तेजस्वी UP के हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं। JDU ने DGP से मांग की है कि पुलिस तेजस्वी के विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए रखे। क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी का कुख्यात और एक लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो। JDU के इस दावे के क्या मायने हैं? क्या हिस्ट्रीशीटर को विदेश जाने की अनुमति नहीं है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? जानेंगे, आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में…। सवाल-1ः तेजस्वी यादव को लेकर JDU नेता ने क्या आरोप लगाए? जवाबः JDU नेता नीरज कुमार ने सोमवार को वीडियो और लेटर जारी कर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, ‘हमें आशंका है कि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर रमीज रेमत खान को साथ ले गए हैं। रमीज नेमत खान यूपी में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है।’ सवाल-2ः रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता कौन हैं? जवाबः रमीज नेमत खान को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। जबकि, देवा गुप्ता RJD का कैंडिडेट रह चुका है। दोनों के बारे में जानिए… रमीज नेमतः UP में हत्या का केस देवा गुप्ताः एक लाख का इनामी, 28 क्रिमिनल केस सवाल-3ः क्रिमिनल केस होने पर विदेश नहीं जा सकते क्या? क्या कहता है नियम कानून? जवाबः यह पूरी तरह विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है। उसकी बिना मंजूरी के नेपाल और भूटान को छोड़कर कोई भी आदमी भारत से बाहर नहीं जा सकता। किसी भी आदमी को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। पासपोर्ट जारी करने का अधिकार विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले पासपोर्ट विभाग का होता है। पासपोर्ट अथॉरिटी सिर्फ इन परिस्थिति में पासपोर्ट नहीं दे सकती इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार हैं कि वह पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है। अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ तो कोर्ट ही रास्ता क्रिमिनल्स को पासपोर्ट से जुड़े नोटिफिकेशन पर कोर्ट का क्या रुख है? इसका मतलब हुआ कि अगर रमीज नेमत और देवा गुप्ता विदेश गए हैं तो यह सरकार की मंजूरी के बाद ही गए हैं। केंद्र में NDA की मोदी सरकार है। सवाल-4ः JDU नेता के आरोप के मायने क्या हैं? क्या उन्हें नियम और कानून की जानकारी नहीं? जवाबः नीरज कुमार ने आशंका जताई है। उन्होंने ना फोटो-वीडियो जारी किया है और ना कोई ठोस प्रमाण दिया है। सिर्फ आरोप लगाया है। सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह कहते हैं, ‘नीरज कुमार को पता होना चाहिए कि केंद्र से लेकर बिहार तक NDA की सरकार है। कोई भी आदमी बिना सरकार की मंजूरी के विदेश नहीं जा सकता। अगर हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात विदेश गया है तो इसकी भनक बिहार पुलिस और केंद्र सरकार को क्यों नहीं लगी।’ संजय सिंह कहते हैं, ‘ नीरज कुमार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हवा में तीर चला रहे हैं। अगर उनके पास सबूत है तो सीधे वीडियो-फोटो जारी करना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए था कि ऐसे कोई हिस्ट्रीशीटर कैसे विदेश घूम रहा है।’ 24 दिसंबर की सुबह JDU के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने बिहार DGP को लेटर लिखा। उन्होंने आशंका जताई कि तेजस्वी UP के हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं। JDU ने DGP से मांग की है कि पुलिस तेजस्वी के विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए रखे। क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी का कुख्यात और एक लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो। JDU के इस दावे के क्या मायने हैं? क्या हिस्ट्रीशीटर को विदेश जाने की अनुमति नहीं है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? जानेंगे, आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में…। सवाल-1ः तेजस्वी यादव को लेकर JDU नेता ने क्या आरोप लगाए? जवाबः JDU नेता नीरज कुमार ने सोमवार को वीडियो और लेटर जारी कर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, ‘हमें आशंका है कि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर रमीज रेमत खान को साथ ले गए हैं। रमीज नेमत खान यूपी में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है।’ सवाल-2ः रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता कौन हैं? जवाबः रमीज नेमत खान को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। जबकि, देवा गुप्ता RJD का कैंडिडेट रह चुका है। दोनों के बारे में जानिए… रमीज नेमतः UP में हत्या का केस देवा गुप्ताः एक लाख का इनामी, 28 क्रिमिनल केस सवाल-3ः क्रिमिनल केस होने पर विदेश नहीं जा सकते क्या? क्या कहता है नियम कानून? जवाबः यह पूरी तरह विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है। उसकी बिना मंजूरी के नेपाल और भूटान को छोड़कर कोई भी आदमी भारत से बाहर नहीं जा सकता। किसी भी आदमी को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। पासपोर्ट जारी करने का अधिकार विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले पासपोर्ट विभाग का होता है। पासपोर्ट अथॉरिटी सिर्फ इन परिस्थिति में पासपोर्ट नहीं दे सकती इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार हैं कि वह पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है। अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ तो कोर्ट ही रास्ता क्रिमिनल्स को पासपोर्ट से जुड़े नोटिफिकेशन पर कोर्ट का क्या रुख है? इसका मतलब हुआ कि अगर रमीज नेमत और देवा गुप्ता विदेश गए हैं तो यह सरकार की मंजूरी के बाद ही गए हैं। केंद्र में NDA की मोदी सरकार है। सवाल-4ः JDU नेता के आरोप के मायने क्या हैं? क्या उन्हें नियम और कानून की जानकारी नहीं? जवाबः नीरज कुमार ने आशंका जताई है। उन्होंने ना फोटो-वीडियो जारी किया है और ना कोई ठोस प्रमाण दिया है। सिर्फ आरोप लगाया है। सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह कहते हैं, ‘नीरज कुमार को पता होना चाहिए कि केंद्र से लेकर बिहार तक NDA की सरकार है। कोई भी आदमी बिना सरकार की मंजूरी के विदेश नहीं जा सकता। अगर हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात विदेश गया है तो इसकी भनक बिहार पुलिस और केंद्र सरकार को क्यों नहीं लगी।’ संजय सिंह कहते हैं, ‘ नीरज कुमार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हवा में तीर चला रहे हैं। अगर उनके पास सबूत है तो सीधे वीडियो-फोटो जारी करना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए था कि ऐसे कोई हिस्ट्रीशीटर कैसे विदेश घूम रहा है।’  

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