अवैध कॉलोनाइजर को जबलपुर निगम का नोटिस:15 दिन में जवाब न देने पर होगी कार्रवाई; निगम की अपील-प्लॉट खरीदने से पहले सतर्क रहें

अवैध कॉलोनाइजर को जबलपुर निगम का नोटिस:15 दिन में जवाब न देने पर होगी कार्रवाई; निगम की अपील-प्लॉट खरीदने से पहले सतर्क रहें

जबलपुर नगर निगम ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर कॉलोनी सेल ने बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अंसारी डेवलपर्स के प्रोपराइटर सिराजुद्दीन (पिता गुलाम रसूल, निवासी रामनगर गोहलपुर) को जारी किया गया है। वे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के अंतर्गत मौजा अमखेरा की खसरा नंबर 249 के एक भाग पर बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित कर रहे थे। निगम के कॉलोनी सेल ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत यह नोटिस जारी किया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। कॉलोनी सेल प्रभारी ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले नागरिकों को बाद में सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के विकसित की गई कॉलोनियां शहर की यातायात और जल निकासी व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या आवश्यक सुधार नहीं किए जाते हैं, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि नियमों का पालन अनिवार्य है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या भूमि में निवेश करने से पहले संबंधित रजिस्ट्रेशन, नक्शा स्वीकृति और नगर निगम की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा।

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