IRCTC घोटाला: लालू-राबड़ी बोले- डेली ट्रायल ना चलाइए मीलॉर्ड:​​​​​​​चुनाव प्रचार और केस एक साथ संभव नहीं; CBI ने कहा, देरी ठीक नहीं

IRCTC घोटाला: लालू-राबड़ी बोले- डेली ट्रायल ना चलाइए मीलॉर्ड:​​​​​​​चुनाव प्रचार और केस एक साथ संभव नहीं; CBI ने कहा, देरी ठीक नहीं

राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर IRCTC केस में रोजाना सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई है। बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह मामला करीब 18,000 पन्नों की चार्जशीट और 250 पन्नों के आदेश से जुड़ा है। इस मामले को समझने के लिए समय चाहिए। मनिंदर सिंह ने कहा कि, ‘माननीय न्यायालय ने 4 महीने में आदेश तैयार किया है, हमें भी केस स्टडी के लिए जरूरी वक्त मिलना चाहिए। हमारे मुवक्किल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में रोजाना सुनवाई व्यावहारिक नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ 4 केस चल रहे हैं। सभी केस में एक जैसे वकील पेश होते हैं, इसलिए तैयारी के लिए एक साथ अधिक समय की जरूरत है।​ सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कम-से-कम चार हफ्ते का वक्त देने की अपील की ताकि गवाहों की जांच के लिए तैयारी की जा सके।​ CBI ने याचिका का किया विरोध CBI के वकील ने इस याचिका का विरोध किया है। वकील ने दलील दिया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों-विधायकों के केसों के जल्दी ट्रायल का निर्देश दिया है।​ ताकि मामलों का लंबित रहना कम हो सके।​
सप्ताह में सिर्फ एक दिन सुनवाई करने से केस के निपटारा काफी वक्त लगेगा। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होगी।​

अगर रोज सुनवाई हुई तो लालू के पास क्या विकल्प लालू यादव की याचिका पर अगर कोर्ट सहमति नहीं जताता तो लालू यादव हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील या विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि रोज सुनवाई से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या पर्याप्त तैयारी का वक्त नहीं मिल रहा है लालू- तेजस्वी और राबड़ी पर तय हुए थे आरोप IRCTC घोटाला मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू यादव और परिवार तथा कुछ अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करते हुए 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया था।​ 13 अक्टूबर को कोर्ट मे ंक्या हुआ था वो सिलसिलेवार ढंग से जानिए कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’ उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ————— ये खबर भी पढ़ें IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय:तेजस्वी बोले- शाह ने एक महीने पहले धमकी दी थी चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना।अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’ पूरी खबर पढ़ें राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर IRCTC केस में रोजाना सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई है। बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह मामला करीब 18,000 पन्नों की चार्जशीट और 250 पन्नों के आदेश से जुड़ा है। इस मामले को समझने के लिए समय चाहिए। मनिंदर सिंह ने कहा कि, ‘माननीय न्यायालय ने 4 महीने में आदेश तैयार किया है, हमें भी केस स्टडी के लिए जरूरी वक्त मिलना चाहिए। हमारे मुवक्किल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में रोजाना सुनवाई व्यावहारिक नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ 4 केस चल रहे हैं। सभी केस में एक जैसे वकील पेश होते हैं, इसलिए तैयारी के लिए एक साथ अधिक समय की जरूरत है।​ सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कम-से-कम चार हफ्ते का वक्त देने की अपील की ताकि गवाहों की जांच के लिए तैयारी की जा सके।​ CBI ने याचिका का किया विरोध CBI के वकील ने इस याचिका का विरोध किया है। वकील ने दलील दिया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों-विधायकों के केसों के जल्दी ट्रायल का निर्देश दिया है।​ ताकि मामलों का लंबित रहना कम हो सके।​
सप्ताह में सिर्फ एक दिन सुनवाई करने से केस के निपटारा काफी वक्त लगेगा। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होगी।​

अगर रोज सुनवाई हुई तो लालू के पास क्या विकल्प लालू यादव की याचिका पर अगर कोर्ट सहमति नहीं जताता तो लालू यादव हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील या विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि रोज सुनवाई से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या पर्याप्त तैयारी का वक्त नहीं मिल रहा है लालू- तेजस्वी और राबड़ी पर तय हुए थे आरोप IRCTC घोटाला मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू यादव और परिवार तथा कुछ अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करते हुए 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया था।​ 13 अक्टूबर को कोर्ट मे ंक्या हुआ था वो सिलसिलेवार ढंग से जानिए कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’ उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ————— ये खबर भी पढ़ें IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय:तेजस्वी बोले- शाह ने एक महीने पहले धमकी दी थी चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना।अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’ पूरी खबर पढ़ें  

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