श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मीडिया की गलत रिपोर्ट पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर गाइडलाइन की तैयारी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल सिविल वालों की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायपीठ ने कहा है कि कोर्ट की कार्यवाही और इस मामले में दिए गए आदेश की पवित्रता का पालन करने और उसे बनाए रखने के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। सभी संबंधित लोगों से कहा है कि आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नज़र में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि मीडिया के लोग इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे और इस संबंध में कोर्ट के आदेशों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे।” यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व अन्य द्वारा दाखिल सिविल वाद की सुनवाई करते हुए दिया है।वादी अधिवक्ता ने कोर्ट कार्यवाही का मीडिया में गलत रिपोर्टिंग और उसपर पूर्व में पारित कोर्ट आदेश की तरफ ध्यान आकृष्ट किया।जिसपर कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को पिछले आदेश को फिर से मीडिया में अनुपालनार्थ सर्कुलेट करने का निर्देश दिया है।


