किनौनी चीनी मिल को गन्ना मूल्य भुगतान का निर्देश:जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी

किनौनी चीनी मिल को गन्ना मूल्य भुगतान का निर्देश:जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी

मेरठ जिलाधिकारी ने आज पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों पर देय गन्ना मूल्य और अंशदान भुगतान की समीक्षा की। इस दौरान किनौनी चीनी मिल की भुगतान स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मिल के अध्यासी को बकाया गन्ना मूल्य और अंशदान का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किनौनी चीनी मिल एक सप्ताह के अंदर बकाया भुगतान नहीं करती है, तो जिला गन्ना अधिकारी मेरठ को मिल क्षेत्र के पेराई योग्य गन्ने को मेरठ की अन्य चीनी मिलों को भेजने का प्रस्ताव तैयार करने और वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति भेजने का निर्देश दिया जाएगा।
बैठक में मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक को भी पेराई सत्र 2025-26 के बकाया गन्ना मूल्य और अंशदान का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह, सिम्भावली चीनी मिल के प्रतिनिधि को पेराई सत्र 2024-25 और 2025-26 के तहत मेरठ की गन्ना समितियों से खरीदे गए गन्ने के बकाया मूल्य और अंशदान का तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, मेरठ जिले की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को विगत तीन वर्षों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) मद में खर्च की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। इस समीक्षा बैठक में जिला गन्ना अधिकारी मेरठ और सभी संबंधित चीनी मिलों के अध्यासी-प्रधान प्रबंधक उपस्थित रहे।

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