कैंसर सर्जन की जमानत को सरकार से मांगी जानकारी:अल्प कालिक जमानत बढ़ाने का मामला, सुनवाई बुधवार को

कैंसर सर्जन की जमानत को सरकार से मांगी जानकारी:अल्प कालिक जमानत बढ़ाने का मामला, सुनवाई बुधवार को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर की सर्जरी कराने वाले मंगल सिंह नामक अभियुक्त को अल्पकालिक जमानत 11 मार्च 2026 तक बढ़ाते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगा है।
यह निर्देश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर तथा न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी ने दिया है। अपीलार्थी को कैंसर की सर्जरी के बाद 4-6 सप्ताह के लिए अस्पताल में रहने की डाक्टरी सलाह दी गई है।
इंदौर में इलाज को मिली थी जमानत इससे पहले कोर्ट ने नौ जनवरी को इस आधार पर अल्पकालिक जमानत दी थी कि याची कैंसर पीड़ित है। याची ने पहले इंदौर मप्र स्थित एचजी अस्पताल में इलाज कराया था। अल्पकालिक जमानत आदेश 45 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी था, जिसकी अवधि नौ मार्च को समाप्त हो रही थी। सोमवार को अल्पकालिक जमानत विस्तार आवेदन में यह कहा गया कि अपीलार्थी को चार फरवरी को इंदौर में भर्ती कराया गया था। आगरा में हुआ था ऑपरेशन हालांकि, वहां कोई प्रभावी उपचार नहीं मिला, इसलिए 20 फरवरी 2026 को सिनर्जी प्लस अस्पताल, आगरा में भर्ती कराया गया जहां छह मार्च 2026 को ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने प्रमाणित किया है कि एक बड़ी कैंसर सर्जरी हुई है और उन्हें चार से छह सप्ताह की अवधि के लिए अस्पताल में रहने की जरूरत है। यह प्रमाणपत्र सात मार्च 2026 को जारी किया गया है ।
अपीलार्ती को हमीरपुर के राठ थाने में आईपीसी की धारा 302, 396 और अन्य धाराओं के तहत अपराधों से संबंधित केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ मामले 2014 में दर्ज हुआ था। सत्र अदालत ने 2015 में सजा सुनाई है। इस सजा को आपराधिक अपील में चुनौती दी गई है।

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