फेंसिडिल सिरप मामले में आरोपी को 12 साल की सजा:NDPS कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

फेंसिडिल सिरप मामले में आरोपी को 12 साल की सजा:NDPS कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय (NDPS) ने आरोपी गोपाल गुप्ता को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को फेंसिडिल सिरप की अवैध बिक्री और भंडारण का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर को 19 जनवरी 2017 को सूचना मिली थी। यह सूचना रवि नगर स्थित एक मकान में भारी मात्रा में फेंसिडिल सिरप के अवैध भंडारण से संबंधित थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने मकान के निचले हिस्से में स्थित गैराज पर छापा मारा। वहां से जूट की बोरियों और कार्टनों में रखी फेंसिडिल सिरप की कुल 76 हजार 200 बोतलें बरामद की गईं थी। मामले की सुनवाई के बाद, विशेष सत्र न्यायालय (NDPS) ने आरोपी गोपाल गुप्ता को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वही आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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