पुलिसकर्मियों से मारपीट, सरकारी काम में बाधा मामले में फैसला:कोर्ट ने आरोपी को 2 साल 7 माह की सजा, 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

पुलिसकर्मियों से मारपीट, सरकारी काम में बाधा मामले में फैसला:कोर्ट ने आरोपी को 2 साल 7 माह की सजा, 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बागपत। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल 7 माह के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना करीब तीन वर्ष पूर्व छपरौली थाना क्षेत्र के ककोर कला गांव की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विकास पुत्र हरपाल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी, सरकारी कार्य में बाधा डाली और जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विकास को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 7 माह का कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सख्त संदेश बताया है।

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