समस्तीपुर में महिला सहित 5 दोषी करार:जमीन विवाद में मारपीट के बाद बुजुर्ग की हुई थी मौत, 4 साल पुराना है मामला

समस्तीपुर में महिला सहित 5 दोषी करार:जमीन विवाद में मारपीट के बाद बुजुर्ग की हुई थी मौत, 4 साल पुराना है मामला

समस्तीपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। मामले में जिला न्यायालय ने 5 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। घटना 2021 की है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कमरगामा गांव में दो परिवार के बीच मारपीट हुई थी। जिसमें मोहन राम की जान चली गई थी। मोहन राम के परिजन ने गांव के जनार्दन राय, राजकुमारी देवी, चितरंजन राय, कुश कुमार और सुबोध राय पर मारपीट का आरोप लगाया था। कल्याणपुर थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों ने समस्तीपुर न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त की थी। मामले की सुनवाई के दौरान समस्तीपुर न्यायालय में गवाहियों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।
सजा पर सुनवाई बाद में होगी गवाही और साक्ष्य पूरे होने के बाद, अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई बाद में की जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद, सभी पांचों दोषियों को मेडिकल परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉक्टर राकेश रोशन चौधरी ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। बताया गया है कि मेडिकल परीक्षण के बाद सभी को जेल भेज दिया जाएगा। इस बीच, दोषी चितरंजन राय ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, जहां उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। समस्तीपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। मामले में जिला न्यायालय ने 5 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। घटना 2021 की है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कमरगामा गांव में दो परिवार के बीच मारपीट हुई थी। जिसमें मोहन राम की जान चली गई थी। मोहन राम के परिजन ने गांव के जनार्दन राय, राजकुमारी देवी, चितरंजन राय, कुश कुमार और सुबोध राय पर मारपीट का आरोप लगाया था। कल्याणपुर थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों ने समस्तीपुर न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त की थी। मामले की सुनवाई के दौरान समस्तीपुर न्यायालय में गवाहियों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।
सजा पर सुनवाई बाद में होगी गवाही और साक्ष्य पूरे होने के बाद, अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई बाद में की जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद, सभी पांचों दोषियों को मेडिकल परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉक्टर राकेश रोशन चौधरी ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। बताया गया है कि मेडिकल परीक्षण के बाद सभी को जेल भेज दिया जाएगा। इस बीच, दोषी चितरंजन राय ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, जहां उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।  

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