रेवाड़ी में नगर परिषद ने रेलवे रोड पर बनी अवैध दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया। दुकान के स्वामित्व का केस कोर्ट से डिसमिस होने के बाद नगर परिषद ने कार्रवाई की। दुकान को तोड़ने के लिए एमई नरेश को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। कब्जा कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तहबाजारी में ली थी जगह रेवाड़ी निवासी तिलक ने नगर परिषद से शंकर बाजार के पास तहबाजारी में जगह ली थी। तहाबाजारी खत्म होने के बाद नगर परिषद ने तिलक से जगह खाली करने को नोटिस दिया। जिस पर तिलक ने कोर्ट से स्टे ले लिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के रिमांड पर जिला अदालत ने तिलक की स्वामीत्व की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद नगर परिषद ने तिलक को नप की जमीन को खाली करने के लिए दो नोटिस जारी किए। तिलक ने नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा। शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से दुकान को तोड़ दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद कार्रवाई एमई नरेश ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन पर कब्जा लिया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना में किराये की प्रॉपर्टी शामिल हैं। तिलक ने नगर परिषद से तहबाजारी में जमीन ली थी। जब वह उसे खाली करने की बजाय स्वामित्व योजना के तहत लेना चाहता था। जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया था। जिला कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।


