नारनौल में गुरुग्राम के पांच लोगों पर दहेज का केस:पति समेत सास-ससुर, ननद व ननदोई ने की जान से मारने की कोशिश

नारनौल में गुरुग्राम के पांच लोगों पर दहेज का केस:पति समेत सास-ससुर, ननद व ननदोई ने की जान से मारने की कोशिश

महेंद्रगढ़ की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की कोशिश और जबरन बार-बार गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना नारनौल में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शास्त्री कॉलोनी महेंद्रगढ़ निवासी महिला ने एसपी नारनौल को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 1 फरवरी 2017 को गुरुग्राम के नितिन विहार निवासी मोहित पुत्र सुमेर सिंह से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। हुए थे 60 लाख रुपए खर्च पीड़िता के अनुसार शादी में उसके माता-पिता ने हैसियत से बढ़कर करीब 50–60 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना-चांदी के आभूषण और नगदी शामिल थी। आरोप है कि रिश्ता तय करते समय दहेज की कोई मांग नहीं बताई गई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले गाड़ी, सोना और नकदी की मांग रखी गई। जबरन कराया गर्भपात पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद सास प्रेमलता, ससुर सुमेर सिंह, पति मोहित, ननद मोनिका और ननदोई मनीष उसे कम दहेज लाने के ताने देते रहे। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती, खाना नहीं दिया जाता और कमरे में बंद रखा जाता था। पहली संतान बेटी होने के बाद भी उत्पीड़न कम नहीं हुआ। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दूसरी बार गर्भवती होने पर साजिश के तहत जबरन गर्भपात कराया गया। ननद के डॉक्टरों से संपर्क का गलत फायदा उठाने का भी आरोप लगाया गया है। नकदी लाने का बनाया दबाव शिकायत में बताया गया कि इसके बाद भी मायके से नकदी लाने का दबाव बनाया जाता रहा। वर्ष 2023 में ननद की शादी के दौरान भी उससे नकद और गहने मंगवाए गए। पीड़िता के अनुसार 2024 में फिर से गर्भवती होने पर दोबारा बिना सहमति गर्भपात कराया गया, जिससे उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया। लगातार प्रताड़ना और इलाज न मिलने से वह टीबी जैसी बीमारी से ग्रस्त हो गई। जान से मारने की हुई कोशिश पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने कई बार उसे जान से मारने की कोशिश की। दिसंबर 2024 में पिता उसे ससुराल से महेंद्रगढ़ लाए, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। पहले डीएसपी महेंद्रगढ़ को शिकायत दी गई थी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने पर दोबारा मामला उठाया गया। पांच के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर महिला थाना नारनौल में पति समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 354, 406, 506 व 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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