धमतरी में पॉक्सो आरोपी को 20 साल की सजा:कोर्ट ने 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया, विवेचक पुरस्कृत होंगे

धमतरी में पॉक्सो आरोपी को 20 साल की सजा:कोर्ट ने 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया, विवेचक पुरस्कृत होंगे

धमतरी में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अनिल यादव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला धमतरी जिले के सिटी कोतवाली थाना में दर्ज एक गंभीर प्रकरण में आया है। आरोपी अनिल यादव, पिता मदन लाल यादव (32) निवासी बनिया पारा धमतरी, के खिलाफ अपराध क्रमांक 46/25 के तहत धारा 137(2), 65(1) बीएनएस और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला एवं बाल संरक्षण अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस न्यायालय में प्रस्तुत पुख्ता सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए धमतरी एसपी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। धमतरी पुलिस महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जा रही है।

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