बंदूक अड़ाकर कैब और मोबाइल लूटने के आरोपी रोशन खातरकर को भोपाल कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र पटेल ने पैरवी की।
यह थी घटना: मामला 29 अगस्त 2021 का मिसरोद थाना क्षेत्र का है। पीड़ित शाहरुख खान आईएसबीटी पर अपनी कैब के साथ सवारी का इंतजार कर रहा था। आरोपी रोशन वहां पहुंचा और 11 मील जाने के लिए बिना ऑनलाइन बुकिंग के 500 रुपये किराए का लालच देकर उसे ले गया। 11 मील पहुंचने पर आरोपी ने एटीएम से पैसे निकालने का बहाना बनाया और पीड़ित को झांसा दिया। जैसे ही पीड़ित कार लेकर आगे बढ़ा, आरोपी के साथियों ने उसे रुकवा लिया। रोशन ने बंदूक अड़ाकर शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी और उसे नीचे उतार दिया। आरोपी पीड़ित का मोबाइल और कार लेकर फरार हो गए।


