मथुरा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त, चार दुकानें सील:विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृति निर्माण पर की कार्रवाई

मथुरा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त, चार दुकानें सील:विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृति निर्माण पर की कार्रवाई

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने छाता तहसील में गुरुवार को अवैध भूमि विभाजन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया और चार दुकानों को सील किया। यह कार्रवाई सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई। प्राधिकरण की टीम ने रईस और सोनू द्वारा बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। इस कॉलोनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद संख्या 000899 दर्ज किया गया था।
विकासकर्ताओं को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन वे प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कॉलोनी से संबंधित कोई अभिलेख या स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया। कई बार नोटिस देने के बावजूद वैध दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर बनी चार दुकानों को भी सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार छाता मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। मौके पर आवश्यक पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को शमन मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। यदि निर्धारित अवधि में शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भविष्य में भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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