चाइनीज लहसुन बिक्री पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब:पूर्व आदेश के अनुपालन में निर्देश प्राप्त कर पेश करने को कहा

चाइनीज लहसुन बिक्री पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब:पूर्व आदेश के अनुपालन में निर्देश प्राप्त कर पेश करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चाइनीज लहसुन की बाजार में अवैध बिक्री के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को अपने पूर्व के आदेश के अनुपालन में निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चीन का लहसुन वर्ष 2014 से ही देश में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, यह अब तस्करी के जरिए भारतीय बाजारों में पहुंच रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि चाइनीज लहसुन अवैध तरीके से बाजार में उतारा जा रहा है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही हैं।

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