इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकरण के गठन के बाद अपीलीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका वैकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मेसर्स के पी इंडस्ट्रीज की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा अधिकरण में अपील दाखिल कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती दे। जीएसटी अधिकरण गठित न होने के कारण अभी तक व्यापारी प्रथम अपील के बाद सीधे हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 में याचिका दायर करते थे।, याचिका पर अधिवक्ता आदित्य पांडेय ने पक्ष रखा। अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रविशंकर पांडेय ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी अधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। पीठासीन अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है जो 21 जनवरी 26 से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।और अधिकरण कार्य करने लगेगा। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।


