करेली में सड़कों के निर्माण में धांधली पर सुनवाई:हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक को 3 महीने में जांच कर फैसला लेने का आदेश दिया

करेली में सड़कों के निर्माण में धांधली पर सुनवाई:हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक को 3 महीने में जांच कर फैसला लेने का आदेश दिया

नरसिंहपुर जिले की करेली नगर परिषद में हो रही गड़बड़ियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जबलपुर के नगरीय प्रशासन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर को आदेश दिया है कि वे तीन महीने के अंदर इन शिकायतों की जांच पूरी करें और अपना फैसला सुनाएं। अमित श्रीवास्तव नाम के शख्स ने यह जनहित याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि करेली नगर परिषद में सड़कों के निर्माण में धांधली की गई है। नियमों को ताक पर रखकर नई नियुक्तियां की गई हैं। अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दिया गया है। कोर्ट की कार्यवाही याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2024 में ही इसकी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका में मांग की गई थी कि दोषियों पर केस दर्ज हो और पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) से कराई जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि जॉइंट डायरेक्टर सभी पक्षों की बात सुनें और 90 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करें। कोर्ट ने फिलहाल मामले के सही या गलत होने पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है।

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