मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 10 अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने ‘नो एडवर्स आर्डर’ के आग्रह के चलते मामला स्थगित कर दिया। नो एडवर्स आर्डर का आग्रह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था।
नो एडवर्स आर्डर में वकीलों की अनुपस्थिति के कारण प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाता। वाद संख्या नौ में अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार अदालत ने यह भी कहा है कि सभी आवेदन एक-एक कर निपटाए जाएंगे। विरोधी पक्ष रजिस्ट्री के सामने अगली तारीख से आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
बता दें कि मंदिर पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है। इस मांग के साथ कुल 18 सिविल वाद लंबित हैं, इनमें 15 को एकीकृत किया गया है। मस्जिद पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन देकर सभी समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित अन्य सिविल वादो पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विपक्षी अधिवक्ता तसनीमा अहमदी आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए।


