हाथरस न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाई सजा:आरोपी गुड्डू उर्फ मुस्ताक को 8 साल की कैद और जुर्माना

हाथरस न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाई सजा:आरोपी गुड्डू उर्फ मुस्ताक को 8 साल की कैद और जुर्माना

हाथरस न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी गुड्डू उर्फ मुस्ताक को 8 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 8000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2009 में थाना मुरसान में दर्ज किया गया था। गुड्डू उर्फ मुस्ताक पुत्र नसीर खाँ, निवासी मैन बाजार कस्बा व थाना गौण्डा, जनपद अलीगढ़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 412 और गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV (ADJ-IV), हाथरस ने अभियुक्त गुड्डू उर्फ मुस्ताक को इन धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामकुमार कौशिक ने पैरवी की।

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