हरियाणा सरकार ने राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। इस आशय का एक पत्र मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार, भूतपूर्व अग्निवीरों को ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के सदस्यों को आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट मिलेगी।
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सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 17 जून को, भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी करके भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया। यह संशोधन आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय (एमएचए) को सशस्त्र बलों से अपने चार साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के करियर की प्रगति के समन्वय और सुविधा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सौंपता है।
राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।” अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ निकट समन्वय में काम करेगा।
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भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, शीर्षक “गृह मंत्रालय” के अंतर्गत, उप-शीर्षक “ख. राज्य विभाग (राज्य विभाग)” के अंतर्गत, प्रविष्टि 18 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्: – “19. भूतपूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करना,” राजपत्र अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है।


