देवरिया में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने के आरोप में एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। यह मामला विकास खंड सलेमपुर की ग्राम पंचायत कस्या सलेमपुर से संबंधित है। कस्बा सलेमपुर के पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद सादिक अली ने शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सलेमपुर को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 को खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) सहित अन्य अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत में मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की उपस्थिति में गांव के कई लोगों ने लिखित बयान दिए। इनमें अप्सरा, अनवारुद्दीन, बेबीनाज, वसीम और नौशाद शामिल हैं। सभी ने अपने बयानों में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत अधिकारी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगते हैं। शिकायतकर्ता मोहम्मद सादिक अली ने भी 10 हजार रुपये की मांग का आरोप लगाया। जांच में उपलब्ध कराए गए मोबाइल चिप के ऑडियो रिकॉर्ड से भी आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें विकास खंड लार से संबद्ध किया गया है। मामले की विभागीय जांच के लिए सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें एक माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


