गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को बर्च बाई रोमियो लेन नाइटक्लब के दो प्रबंधकों को जमानत दे दी। उन दोनों को इस महीने की शुरूआत में आग लगने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
जिला न्यायाधीश डी.वी. पाटकर ने क्लब के दोनों प्रबंधकों (राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर) को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जबकि उन्होंने तीसरे प्रबंधक विवेक सिंह की इसी तरह की अर्जी को खारिज कर दिया।
इन तीनों को उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित नाइट क्लब में भीषण आग लगने के एक दिन बाद सात दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।
सिंघानिया (बार मैनेजर) और ठाकुर (गेट मैनेजर) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विनायक परब ने कहा कि जमानत देते समय अदालत ने कहा कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से अवगत किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वे दोनों (राजवीर और प्रियांशु) उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
परब के अनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी जब भी आवश्यकता हो, जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे और जारी जांच में सहयोग करेंगे।
जमानत आदेश में कहा गया है, आवेदकों को आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक, महीने में एक बार जांच अधिकारी या अंजुना पुलिस थाने के मुख्य जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।
अरपोरा के रोमियो लेन स्थित ‘बर्च बाई रोमियो लेन’ नाइटक्लब में छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें क्लब के दो सह-मालिक (गौरव लूथरा और उसके भाई सौरभ) भी शामिल हैं। दोनों को थाईलैंड से स्वदेश वापस लाया गया था।


