मऊ में गैर इरादतन हत्या के चार दोषी करार:14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10-10 साल की कैद, जुर्माना

मऊ में गैर इरादतन हत्या के चार दोषी करार:14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10-10 साल की कैद, जुर्माना

मऊ जिले में 14 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने अच्छेलाल, सुरेन्द्र, जितेन्द्र और अंगद को 10-10 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 8 मई 2012 को चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मनाजीत गांव में हुई थी। बांस काटने के विवाद को लेकर छोटेलाल को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मृतक छोटेलाल के भाई सुब्बा ने चिरैयाकोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब छोटेलाल अपने हिस्से की बांसवारी से बांस काट रहे थे, तब आरोपियों ने उन पर हमला किया। वादी और अन्य परिजनों के बचाने आने पर उन्हें भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में कुल 10 गवाहों को परीक्षित कराकर अभियोजन पक्ष के कथानक को साबित किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अधिकतम तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से मारपीट और नुकसान पहुंचाने का एक क्रॉस केस भी दर्ज कराया गया था, जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी पंकज के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया है।

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