बैतूल। रेलवे माल गोदाम से अनाज और लोहे के पाट्र्स चोरी करने वाले गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खुलासा किया है। इस मामले में आरपीएफ ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे माल गोदाम से मक्का की बोरियां चोरी कर ली गई हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 5 क्विंटल मक्का चोरी होना सामने आया। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान आरपीएफ ने शहर के रामनगर और लोहिया वार्ड क्षेत्र से पांच लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया मक्का और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किया गया मक्का आरोपियों ने गंज क्षेत्र स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के अनाज विक्रेता रोहित राठौर को बेच दिया था। आरोपियों की जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने अनाज विक्रेता की दुकान पर दबिश देकर वहां से मक्का जब्त किया। इस मामले में अनाज विक्रेता रोहित राठौर के खिलाफ भी चोरी का माल खरीदने का मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में शेख अकील, शेख अरसलान, रोहित राठौर सहित दो नाबालिग शामिल हैं। सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने इस घटना के बाद माल गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने की बात कही है। आरपीएफ का कहना है कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली पुलिस ने 18 माह से फरार बलात्कार आरोपी को किया गिरफ्तार
बैतूल। थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 माह से फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी महाराष्ट्र के पालघर जिले में मजदूरी कर रहा था, जहां से उसे पकडकऱ बैतूल लाया गया। बताया गया कि दिनांक 20 मई 2024 को एक फरियादी ने थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत पर थाना कोतवाली में धारा 363 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अपहृत बालिका को पूर्व में झाबुआ से दस्तयाब कर लिया था। बालिका के कथन एवं विवेचना के आधार पर प्रकरण में गंभीर धाराएं जोड़ते हुए धारा 366(ए), 376(2)(एन) भादवि तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)(जे)(2), 6 एवं 3/4 का इजाफा किया गया। मामले में आरोपी सबे उर्फ सुभाष उर्फ सबा पिता जंगलिया डामोर, निवासी गोला छोटी ढेकल जिला झाबुआ घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि आरोपी जिला पालघर, मुंबई (महाराष्ट्र) में मजदूरी कर रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा एक विशेष टीम गठित कर महाराष्ट्र भेजी गई। गठित पुलिस टीम में उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, प्रधान आरक्षक योगेश परते एवं आरक्षक विष्णु चौहान शामिल रहे। पुलिस टीम ने दिनांक 20 दिसंबर को आरोपी को पालघर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को बैतूल लाकर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है।


