किराया बढ़ा, लेकिन मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, निर्धारित सीट से अधिक नहीं बैठेंगे यात्री

किराया बढ़ा, लेकिन मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, निर्धारित सीट से अधिक नहीं बैठेंगे यात्री

भास्कर न्यूज|मधुबनी बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य के बस यात्रियों के लिए किराया दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है और साथ ही कई दिशा निर्देश दिए है। जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत वर्ष 2021 के बाद पहली बार बस किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में संचालित विभिन्न श्रेणी की बसों के लिए प्रति किलोमीटर के आधार पर किराया निर्धारित किया गया है। साथ ही बस संचालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत बसों का ठहराव केवल अधिकृत स्टैंड पर ही किया जाएगा और यात्रियों को बस की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा। प्रत्येक बस में शिकायत पंजी रखना भी अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिलेगी और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा। डीटीओ ने कहा कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को पारदर्शी, स्पष्ट और निर्धारित दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे बस संचालकों द्वारा की जाने वाली मनमानी वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। राज्यपाल द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पहले आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, जिन पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई। डीटीओ ने निर्देश दिया है कि सभी बस पड़ावों और बसों के भीतर किराया सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलना दंडनीय अपराध है। नई दरों के अनुसार बस किराए में प्रति किलोमीटर 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। सामान्य बस सेवा के लिए 50 किलोमीटर तक की दूरी पर प्रति यात्री 1.73 रुपये की दर तय की गई है। वहीं 100 किलोमीटर तक 1.71 रुपये, 150 किलोमीटर तक 1.70 रुपये, 200 किलोमीटर तक 1.68 रुपये, 250 किलोमीटर तक 1.67 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। डीलक्स बस सेवा के लिए किराया थोड़ा अधिक रखा गया है। 50 किलोमीटर तक 1.96 रुपये, 100 किलोमीटर तक 1.94 रुपये, 150 किलोमीटर तक 1.92 रुपये, 200 किलोमीटर तक 1.90 रुपये, 250 किलोमीटर तक 1.89 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.87 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। एसी डीलक्स बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 50 किलोमीटर तक 2.30 रुपये, 100 किलोमीटर तक 2.28 रुपये, 150 किलोमीटर तक 2.26 रुपये, 200 किलोमीटर तक 2.24 रुपये, 250 किलोमीटर तक 2.22 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। वहीं एसी लक्जरी बस सेवा के लिए सबसे अधिक दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत 50 किलोमीटर तक 2.88 रुपये, 100 किलोमीटर तक 2.85 रुपये, 150 किलोमीटर तक 2.83 रुपये, 200 किलोमीटर तक 2.80 रुपये, 250 किलोमीटर तक 2.78 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.75 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। भास्कर न्यूज|मधुबनी बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य के बस यात्रियों के लिए किराया दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है और साथ ही कई दिशा निर्देश दिए है। जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत वर्ष 2021 के बाद पहली बार बस किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में संचालित विभिन्न श्रेणी की बसों के लिए प्रति किलोमीटर के आधार पर किराया निर्धारित किया गया है। साथ ही बस संचालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत बसों का ठहराव केवल अधिकृत स्टैंड पर ही किया जाएगा और यात्रियों को बस की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा। प्रत्येक बस में शिकायत पंजी रखना भी अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिलेगी और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा। डीटीओ ने कहा कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को पारदर्शी, स्पष्ट और निर्धारित दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे बस संचालकों द्वारा की जाने वाली मनमानी वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। राज्यपाल द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पहले आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, जिन पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई। डीटीओ ने निर्देश दिया है कि सभी बस पड़ावों और बसों के भीतर किराया सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलना दंडनीय अपराध है। नई दरों के अनुसार बस किराए में प्रति किलोमीटर 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। सामान्य बस सेवा के लिए 50 किलोमीटर तक की दूरी पर प्रति यात्री 1.73 रुपये की दर तय की गई है। वहीं 100 किलोमीटर तक 1.71 रुपये, 150 किलोमीटर तक 1.70 रुपये, 200 किलोमीटर तक 1.68 रुपये, 250 किलोमीटर तक 1.67 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। डीलक्स बस सेवा के लिए किराया थोड़ा अधिक रखा गया है। 50 किलोमीटर तक 1.96 रुपये, 100 किलोमीटर तक 1.94 रुपये, 150 किलोमीटर तक 1.92 रुपये, 200 किलोमीटर तक 1.90 रुपये, 250 किलोमीटर तक 1.89 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.87 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। एसी डीलक्स बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 50 किलोमीटर तक 2.30 रुपये, 100 किलोमीटर तक 2.28 रुपये, 150 किलोमीटर तक 2.26 रुपये, 200 किलोमीटर तक 2.24 रुपये, 250 किलोमीटर तक 2.22 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। वहीं एसी लक्जरी बस सेवा के लिए सबसे अधिक दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत 50 किलोमीटर तक 2.88 रुपये, 100 किलोमीटर तक 2.85 रुपये, 150 किलोमीटर तक 2.83 रुपये, 200 किलोमीटर तक 2.80 रुपये, 250 किलोमीटर तक 2.78 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.75 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है।  

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