कोरबा में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, तहसीलदार कोरबा की टीम ने औराकछार और मोहनपुर की सीमा पर स्थित एक फैक्ट्री को सीलबंद कर दिया। इस मामले में संबंधित प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई तहसील कोरबा के ग्राम औरांकछार, पटवारी हल्का नंबर 03 में खसरा नंबर 75/1, 75/2 और 81/1/क (कुल 0.541 हेक्टेयर) की शासकीय भूमि से संबंधित है। विक्रेता रामानंद यादव ने यह भूमि क्रेता आमीर सोहेल को कब्जा प्रदान किया था। जांच में खुलासा हुआ कि विक्रेता ने अपनी कब्जे वाली भूमि के साथ ही मोहनपुर की खसरा नंबर 10 (0.510 हेक्टेयर) से लगी लगभग 0.75 एकड़ शासकीय भूमि को भी अवैध रूप से बेच दिया। क्रेता को दी गलत जानकारी विक्रेता रामानंद यादव और आवेदक के पिता हेमंत शर्मा ने क्रेता को यह गलत जानकारी दी कि बेची गई शासकीय भूमि कोरबा-सतरंगा मुख्य मार्ग पर स्थित है और खसरा नंबर 75/1, 75/2 और 81/1/क के अंतर्गत आती है। जबकि वास्तव में यह भूमि मुख्य मार्ग से हटकर अंदर की ओर स्थित है। यह स्पष्ट रूप से अवैध कब्जा और बिक्री का मामला है। जांच पूरी होने के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम ने मौके पर पहुंचकर शासकीय भूमि पर बनी इस फैक्ट्री को सीलबंद कर दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।


