6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की आरोपी को उम्रकैद:इटावा कोर्ट ने सुनाई सजा, 2 लाख जुर्माना

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की आरोपी को उम्रकैद:इटावा कोर्ट ने सुनाई सजा, 2 लाख जुर्माना

इटावा। विशेष पॉस्को न्यायाधीश विनीता विमल ने तीन साल पुराने एक दिल दहला देने वाले मामले में फैसला सुनाया। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के मोहल्ले की 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राहुल पुत्र राजेंद्र (भरथना चौराहा, अशोक नगर निवासी) को कोर्ट ने दोषी ठहराया। साक्ष्यों के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ ही 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि यह रकम पीड़िता बच्ची को दी जाएगी।विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर 2022 को शाम करीब 4 बजे बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी राहुल आया और उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया। बच्ची के गायब होने पर उसकी मां ने तलाश की। बड़ी बहन ने बताया कि राहुल उसे ले गया। मां राहुल के घर पहुंची तो दरवाजा खुला। बच्ची रोती हुई बाहर आई और मां को पूरी घटना बता दी। पुलिस ने तुरंत पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी और दशरथ सिंह चौहान ने पैरवी की। गवाहों और साक्ष्यों से आरोपी को दोषी साबित कर दिया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए बच्चों के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की मिसाल कायम की। चोरी के 7 साल पुराने मामले में आरोपी को 2 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना इटावा। अपर जिला जज प्रथम ने सात साल पुराने चोरी के मामले में फैसला सुनाया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी नारायण हरि पुत्र अंग्रेज सिंह (दौलतपुर ऊसराहार निवासी) को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 2 साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई।

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