सभी 264 नगर निकायों में 15 से 20 के बीच सशक्त स्थायी समिति का चुनाव

सभी 264 नगर निकायों में 15 से 20 के बीच सशक्त स्थायी समिति का चुनाव

एक दिन में ही नामांकन, मतदान और जीत के बाद सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाएगा
राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति का चुनाव 15 से 20 अप्रैल के बीच हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी किया। जारी अधिसूचना के मुुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में सबकुछ निर्देश दे दिया है। पार्षदों के नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की पूरी कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी और एक ही दिन में संपन्न की जाएगी। जैसे ही सशक्त स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसी समय पुरानी समिति स्वतः भंग मानी जाएगी। अपर सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को पत्र सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजा है। उन्हें कहा गया है कि वे 15 से 20 अप्रैल के भीतर ही हर नगर निकाय में चुनाव की एक तारीख तय करेंगे। वे हर नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के हर रिक्त पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को लागू कराना है। एक पद के लिए एक ही नामांकन होगा सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में एक पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन करेंगे। यदि वार्ड पार्षद एक से अधिक नामांकन करते हैं तो न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जाएगा। एक सप्ताह पहले सूचना मिलेगी ^नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पहले स्थान एवं समय की सूचना दी जाएगी। प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के लिए एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (1, 2, 3 आदि) चिह्नित किया जाएगा। -विजय सिन्हा, नगर विकास एवं आवास मंत्री बारी-बारी से मतदान प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के लिए एक-एक बार मतदान करेंगे। यानी अगर सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 है, तो हर वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरुद्ध वोट डालेंगे। साथ ही वे सभी 7 रिक्तियों के लिए बारी-बारी से मतदान कर सकेंगे। एक दिन में ही नामांकन, मतदान और जीत के बाद सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाएगा
राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति का चुनाव 15 से 20 अप्रैल के बीच हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी किया। जारी अधिसूचना के मुुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में सबकुछ निर्देश दे दिया है। पार्षदों के नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की पूरी कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी और एक ही दिन में संपन्न की जाएगी। जैसे ही सशक्त स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसी समय पुरानी समिति स्वतः भंग मानी जाएगी। अपर सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को पत्र सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजा है। उन्हें कहा गया है कि वे 15 से 20 अप्रैल के भीतर ही हर नगर निकाय में चुनाव की एक तारीख तय करेंगे। वे हर नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के हर रिक्त पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को लागू कराना है। एक पद के लिए एक ही नामांकन होगा सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में एक पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन करेंगे। यदि वार्ड पार्षद एक से अधिक नामांकन करते हैं तो न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जाएगा। एक सप्ताह पहले सूचना मिलेगी ^नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पहले स्थान एवं समय की सूचना दी जाएगी। प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के लिए एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (1, 2, 3 आदि) चिह्नित किया जाएगा। -विजय सिन्हा, नगर विकास एवं आवास मंत्री बारी-बारी से मतदान प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के लिए एक-एक बार मतदान करेंगे। यानी अगर सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 है, तो हर वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरुद्ध वोट डालेंगे। साथ ही वे सभी 7 रिक्तियों के लिए बारी-बारी से मतदान कर सकेंगे।  

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