किशनगंज में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त:11 नवंबर को मतदान, 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी

किशनगंज में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त:11 नवंबर को मतदान, 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी

किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों – 52-बहादुरगंज, 53-ठाकुरगंज, 54-किशनगंज और 55-कोचाधामन – में 11 नवंबर को मतदान होगा। जिलाधिकारी विशाल राज ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार भी मौजूद थे। प्रतिबंध रविवार 9 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। यह प्रतिबंध रविवार, 9 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया। हालांकि, उम्मीदवारों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति है। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए मतदान प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षिकाओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं को नियुक्त किया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी समाहरणालय से की जाएगी। मतदान के लिए 12 पहचान पत्रों का विकल्प प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों का दौरा करने के लिए तीन-तीन वाहनों की अनुमति दी गई है। मतदाताओं को मतदान के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों – 52-बहादुरगंज, 53-ठाकुरगंज, 54-किशनगंज और 55-कोचाधामन – में 11 नवंबर को मतदान होगा। जिलाधिकारी विशाल राज ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार भी मौजूद थे। प्रतिबंध रविवार 9 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। यह प्रतिबंध रविवार, 9 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया। हालांकि, उम्मीदवारों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति है। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए मतदान प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षिकाओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं को नियुक्त किया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी समाहरणालय से की जाएगी। मतदान के लिए 12 पहचान पत्रों का विकल्प प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों का दौरा करने के लिए तीन-तीन वाहनों की अनुमति दी गई है। मतदाताओं को मतदान के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।  

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