बिहार विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान से 48 घंटे पहले इन जिलों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि चुनावी कार्यों के समन्वय हेतु गिरिडीह और कोडरमा जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं। इसी क्रम में, गिरिडीह के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार यादव ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (C) और झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा-26 के तहत पूरे गिरिडीह जिले में शुष्क दिवस लागू किया है। आदेश के अनुसार, 9 नवंबर को शाम 5 बजे से 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक, और यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान की तिथि को भी, गिरिडीह जिले में सभी देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री, परोसा जाना और वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में सभी शराब की दुकानें, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, ढाबे और थोक व खुदरा विक्रय केंद्र बंद रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल पर शराब के भंडारण, विक्रय या वितरण की अनुमति नहीं होगी। वहीं, कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज के आदेशानुसार, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान (11 नवंबर) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पूरे कोडरमा जिले में भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह व्यवस्था 9 नवंबर को शाम 6 बजे से प्रभावी होगी और 11 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक, यानी शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त, मतगणना की तिथि 14 नवंबर को भी पूरे कोडरमा जिले में मदिरा की बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के देशी या विदेशी मदिरा दुकान, बार, होटल, क्लब या अन्य प्रतिष्ठानों में शराब का व्यापार या सेवन पाए जाने पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान से 48 घंटे पहले इन जिलों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि चुनावी कार्यों के समन्वय हेतु गिरिडीह और कोडरमा जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं। इसी क्रम में, गिरिडीह के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार यादव ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (C) और झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा-26 के तहत पूरे गिरिडीह जिले में शुष्क दिवस लागू किया है। आदेश के अनुसार, 9 नवंबर को शाम 5 बजे से 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक, और यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान की तिथि को भी, गिरिडीह जिले में सभी देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री, परोसा जाना और वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में सभी शराब की दुकानें, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, ढाबे और थोक व खुदरा विक्रय केंद्र बंद रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल पर शराब के भंडारण, विक्रय या वितरण की अनुमति नहीं होगी। वहीं, कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज के आदेशानुसार, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान (11 नवंबर) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पूरे कोडरमा जिले में भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह व्यवस्था 9 नवंबर को शाम 6 बजे से प्रभावी होगी और 11 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक, यानी शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त, मतगणना की तिथि 14 नवंबर को भी पूरे कोडरमा जिले में मदिरा की बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के देशी या विदेशी मदिरा दुकान, बार, होटल, क्लब या अन्य प्रतिष्ठानों में शराब का व्यापार या सेवन पाए जाने पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


