साल में पांच चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड:1 जनवरी से लागू हुआ नया नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर केंद्र सरकार ने नियम सख्त किए

साल में पांच चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड:1 जनवरी से लागू हुआ नया नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर केंद्र सरकार ने नियम सख्त किए

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब और सख्ती की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत एक साल में पांच बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। यह नियम 1 जनवरी से प्रभावी हो चुका है। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए अपराध की गंभीरता साबित करनी पड़ती थी, जैसे अत्यधिक नशे में गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार। लेकिन नए प्रावधान के बाद सिर्फ चालानों की संख्या के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। नए नियम में क्या है खास मंत्रालय के अपर सचिव महमदू अहमद की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (तीसरा संशोधन) नियम 2026 लागू कर दिया गया है। इसके तहत 1 जनवरी से शुरू होकर पूरे साल में यदि किसी चालक के पांच चालान कटते हैं, तो नियम 21 के तहत उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। हालांकि, पिछले साल के चालानों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। डिजिटल चालान और भुगतान की समय-सीमा नए आदेश में डिजिटल जुर्माने पर भी जोर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी मौके पर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चालान काट सकेंगे। चालान कटने के 3 दिन के भीतर ऑनलाइन या 15 दिन में फिजिकली जुर्माना भरना होगा। अगर 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया गया, तो चालान अपने आप स्वीकार मान लिया जाएगा। इसके बाद 30 दिन के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। आपत्ति और अपील का भी मिलेगा मौका अगर किसी को चालान पर आपत्ति है तो वह संबंधित अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रख सकता है। अथॉरिटी को लिखित रूप में सुनवाई कर समाधान देना होगा। समाधान नहीं होने या आपत्ति खारिज होने पर व्यक्ति 50 फीसदी जुर्माना जमा कर न्यायालय में अपील कर सकता है। लाइसेंस रिन्यूअल और वाहन सेवाएं हो सकती हैं ब्लॉक जुर्माना लंबित रहने पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीकरण जैसी सेवाएं रोकी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, सरकारी पोर्टल पर वाहन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई जा सकती है। सड़क हादसे कम करने की कोशिश मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ड्राइवरों में अनुशासन लाना है। आमतौर पर लाइसेंस निलंबन की अवधि करीब तीन महीने होती है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ही केवल चालान के आधार पर लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान लाया गया है।

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