दहेज हत्या के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी राहुल कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार, शादी के बाद से राहुल पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उसने अपने ससुराल पक्ष से करीब 90 हजार रुपए नकद लिए थे, इसके बावजूद वह पैसों की मांग करता और उसके साथ मारपीट करता रहा। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना 6 मई 2022 की स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र की है। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी 8 दिसंबर 2015 को राहुल कुशवाहा से हुई थी और उसकी एक 4 साल की बेटी है। घटना की रात 11:40 बजे मृतका ने घरवालों को कॉल कर मारपीट और पैसों की मांग की जानकारी दी थी। रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने आत्महत्या की सूचना दी थी। आरोपी ने रची थी ये कहानी आरोपी पति राहुल के अनुसार, घटना की रात 11 बजे उसकी पत्नी पड़ोस में आयोजित बर्थ-डे पार्टी से घर लौटी थी और सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब राहुल कमरे में पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा न खुलने पर खिड़की से देखने पर पत्नी फांसी पर लटकी मिली।


