देविरया की गरिमा सिंह हाईकोर्ट से राहत नहीं:दूसरी गरिमा सिंह के दस्तावेज से पाईं नौकरी, फैसले के खिलाफ अपील खारिज

देविरया की गरिमा सिंह हाईकोर्ट से राहत नहीं:दूसरी गरिमा सिंह के दस्तावेज से पाईं नौकरी, फैसले के खिलाफ अपील खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे के शैक्षिक दस्तावेज से सहायक अध्यापक बनी देवरिया की गरिमा सिंह को राहत देने से इंकार करते हुए एकलपीठ के फैसले को सही करार दिया है और फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है। आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया अपीलार्थी ने कहा याचिका वापस की जाय ताकि वह अपने विरूद्ध आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर चुनौती दे सके। एकलपीठ ने 22 जनवरी 26 के आदेश से याची को राहत देने से इंकार कर दिया था। अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। गरिमा सिंह नाम की दो महिलाओं के दस्तावेज का मामला गरिमा सिंह पुत्री भारत सिंह नाम की दो महिलाओं को लेकर खुलासा हुआ। याची देवरिया की रहने वाली है। उसने अमेठी की गरिमा सिंह के प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी हासिल की। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक व बी एड सभी प्रमाणपत्र अमेठी के कालेज के है। दोनों गरिमा सिंह के पिता समान है। अंकपत्र, रोल नंबर भी एक ही है।
सारे दस्तावेज अमेठी के है किन्तु याची देवरिया की रहने वाली है। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया दस्तावेज अपीलार्थी के न होकर किसी अन्य के है। जिसके सहारे देवरिया की गरिमा सिंह ने नौकरी हासिल की है। अपीलार्थी नहीं बता सकी कि किस तरह से उसने अमेठी से पढ़ाई की थी। विशेष अपील बलहीन करार देते हुए खारिज कर दी।

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