कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शनिवार शाम से ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) के स्टेज-IV के नियम लागू कर दिए हैं। यहां सुबह GRAP- III के नियम लागू किए गए थे। GRAP-IV हवा जहरीली (AQI 450 से अधिक) होने पर लागू किया जाता है। इसे सीवियर प्लस कहा जाता है। शनिवार शाम को दिल्ली-NCR के आनंद विहार में AQI 488 और बवाना में 496 पहुंच गया था। दिल्ली-NCR में पहले से GRAP के सभी स्टेज-I, II और III की पाबंदियां लागू हैं। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए ये उपाय किए जाएंगे सख्ती और निगरानी सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर GRAP के तहत पाबंदियां चार चरणों में लागू किए जाते हैं। जब AQI201 से 300 के दायरे में होता है, तब पहले चरण के उपाय लागू होते हैं। AQI 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरे चरण, 401 से 450 के स्तर पर पहुंचने पर तीसरे चरण और AQI के 450 से ऊपर जाने पर चौथे चरण की कड़ी पाबंदियां लागू की जाती हैं। शनिवार शाम स्मोग की परत दिल्ली NCR में शनिवार शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 488 और बवाना में 496 तक पहुंच गया। इसे अत्यधिक गंभीर माना जाता है। आनंद विहार में स्मोग (धुंध) की परत दिखाई दे रही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कुल निगरानी स्टेशनों में से 21 स्टेशनों पर AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ये खबर भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम बदले:अब AQI 200+ होने पर ऑफिस टाइम बदलेगा; 400+ में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को और सख्त कर दिया है। अब कई बड़े कदम शुरुआत में ही लागू होंगे, ताकि हवा बिगड़ने से पहले हालात संभल सकें। पढ़ें पूरी खबर…
दिल्ली की हवा जहरीली, GRAP-4 की पाबंदियां लागू:कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह बंद, ऑफिसों में आधे कर्मचारियों को ही आने की परमिशन होगी


