इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद के खिलाफ थाना इज्जतनगर, बरेली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस की विवेचना जारी रखने तथा याचिका लंबित रहने तक पुलिस रिपोर्ट पेश न करने का निर्देश दिया है।साथ ही आरोपी जावेद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता इंचार्ज इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह को नोटिस जारी की और राज्य सरकार सहित शिकायतकर्ता से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने याची के वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र व चंद्र केस मिश्र को सुनकर दिया है।इनका कहना है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अवैध होने के कारण रद की जाय।कोई ठोस आधार नहीं है।
निराधार आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस चलाया जा सके। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना। याचिका की सुनवाई 28अप्रैल को होंगी।


